Bihar Police Constable Recruitment 2025: केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, बिहार (CSBC) जल्द ही बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद करने जा रहा है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।इस भर्ती अभियान के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 मार्च 2025 से शुरू हुई थी और 18 अप्रैल 2025 को समाप्त हो रही है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए आवेदन दो चरणों में होगा। पहले चरण में रजिस्ट्रेशन करना होगा और दूसरे चरण में एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ध्यान रहे कि रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अनिवार्य है।
श्रेणीवार पदों का विवरण
इस भर्ती में कुल 19,838 कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पद विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित किए गए हैं:
- अनारक्षित (General): 7,935 पद
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 1,983 पद
- अनुसूचित जाति (SC): 3,174 पद
- अनुसूचित जनजाति (ST): 199 पद
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC): 3,571 पद
- पिछड़ा वर्ग (BC): 2,381 पद
- पिछड़े वर्ग की महिलाएं: 595 पद
- महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण: 6,717 पद
- स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित: 397 पद
शैक्षणिक योग्यता
बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट (10+2) पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा, बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा जारी मौलवी प्रमाण-पत्र, बिहार संस्कृत बोर्ड द्वारा जारी शास्त्री (अंग्रेजी सहित) या आचार्य (अंग्रेजी रहित) प्रमाण-पत्र भी मान्य होंगे। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यताएं भी इस पद के लिए लागू होंगी
उम्र सीमा और छूट का प्रावधान
उम्मीदवारों की उम्र की गणना मैट्रिक (10वीं) या समकक्ष प्रमाण-पत्र में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। सामान्य वर्ग (गैर-आरक्षित) के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है। वहीं, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष) को 2 साल की छूट मिलती है, जिससे उनकी अधिकतम आयु 27 वर्ष हो जाती है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला) को 3 साल की छूट दी गई है, यानी उनकी अधिकतम आयु 28 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग (पुरुष एवं महिला) और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलती है, जिससे उनकी अधिकतम आयु 30 वर्ष हो जाती है। इसके अलावा, सभी आरक्षित वर्ग के गृहरक्षकों को अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।