बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगीं रोक: न्यायालय के आदेश और सरकार की प्रतिक्रिया*

Updated on 19-11-2024
बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगीं रोक: न्यायालय के आदेश और सरकार की प्रतिक्रिया*

Today sheohar news 

*पटना / बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यह फैसला पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद लिया गया, जिसमें सरकार को शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना की प्रक्रिया पर तीन सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस आदेश के आलोक में एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने स्थानांतरण नीति पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया है और आवश्यक होने पर नीति में बदलाव करने की संभावना भी जताई है।

*न्यायालय का आदेश और याचिका की पृष्ठभूमि*

जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की एकल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया। यह याचिका शिक्षकों के बीच स्थानांतरण नीति को लेकर उत्पन्न समस्याओं और संभावित असमानताओं को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह तीन सप्ताह के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और बताए कि वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया में क्या बदलाव किए जा सकते हैं।

*शिक्षा मंत्री का बयान*

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, "हमने तत्काल प्रभाव से शिक्षकों के स्थानांतरण को रोकने का निर्णय लिया है। वर्तमान में शिक्षकों को जहां पर नियुक्त किया गया है, वे वहीं बने रहेंगे। पांच चरणों में होने वाली सक्षमता परीक्षा के बाद ही शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा।"

मंत्री ने यह भी बताया कि शिक्षक संगठनों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर विभाग ने पाया कि वर्तमान स्थानांतरण नीति में कई व्यवहारिक समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि "शिक्षकों ने विभाग को विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया है और हमने इसे गंभीरता से लिया है। अगर आवश्यक हुआ, तो स्थानांतरण नीति में संशोधन किया जाएगा ताकि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।"

*स्थानांतरण की नई प्रक्रिया: सक्षमता परीक्षा*

शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि भविष्य में स्थानांतरण प्रक्रिया पांच चरणों की सक्षमता परीक्षा पर आधारित होगी। इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षकों की योग्यता और विशेषज्ञता की जांच करना है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि स्थानांतरण केवल उन्हीं शिक्षकों का हो, जो योग्य हैं और जिनकी आवश्यकता दूसरे विद्यालयों में है।

उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा के बाद शिक्षकों को उनकी विशेषज्ञता के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा। यह व्यवस्था राज्य की शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता बनाए रखने और इसे सुधारने में सहायक होगी।

*शिक्षक संगठनों की प्रतिक्रिया*

शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि स्थानांतरण नीति में व्याप्त असमानताओं के कारण कई शिक्षक प्रभावित हो रहे थे। संगठन के एक प्रमुख प्रतिनिधि ने कहा, "हम सरकार से अपील करते हैं कि नीति में संशोधन करते समय शिक्षकों की पेशेवर स्थिति और पारिवारिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाए।"

*सरकार की अगली कार्रवाई*

सरकार ने न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में यह निर्णय लिया है और आने वाले हफ्तों में नीति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी संबंधित पक्षों से परामर्श कर नीतिगत बदलाव किए जाएंगे, ताकि शिक्षक समुदाय के हित सुरक्षित रहें और राज्य की शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जा सके।

पटना उच्च न्यायालय के आदेश और शिक्षा मंत्री के बयान से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार शिक्षकों की चिंताओं को दूर करने और शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।



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