नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अचानक क्यों लगा दिए गए प्रतिबंध, देश में हिंसा भड़कने की क्या वजह?

Updated on 08-09-2025
नेपाल में एक के बाद एक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आम लोगों की पहुंच से दूर हो गए हैं। नेपाल सरकार के एक फैसले के बाद पड़ोसी देश में एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत कई एप्स और वेबसाइट्स या तो खुलना बंद हो चुकी हैं या इनमें सर्वर से संपर्क न स्थापित होने जैसे संदेश आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच रविवार को देश में पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ रैली निकाली और सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर देशव्यापी आंदोलन किया।  
नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं? किन-किन प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स की पहुंच से दूर हैं? साथ ही कौन से प्लेटफॉर्म अभी भी देश में काम कर रहे हैं? इसके अलावा आम लोगों का इस मामले में क्या कहना है? नेपाल में अचानक हिंसा क्यों भड़क गई है?

नेपाल में कबसे चल रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने की बात?
नेपाल सरकार ने गुरुवार को बैठक के बाद 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित करने का फैसला किया था। सरकार ने कहा था कि जो भी प्लेटफॉर्म में बिना पंजीकरण के चल रहे थे, उन सभी को बैन कर दिया गया है। 

इसे लेकर पहले ही संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग की मंत्रालय के अधिकारियों से बैठक हुई थी। इसमें नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के प्रतिनिधि, टेलीकॉम ऑपरेटर और इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां शामिल हुईं। 
मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, सभी गैर-पंजीकृत प्लेटफॉर्म तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिए गए। सरकार ने अनिवार्य पंजीकरण के लिए 28 अगस्त को सात दिन की डेडलाइन दी थी, जो कि बुधवार (3 सितंबर) को खत्म हो गई। इसके बाद गुरुवार से ही अधिकतर वेबसाइट और एप्स लोगों की पहुंच से बाहर हो गईं।

पांच साल पहले सुप्रीम कोर्ट में लगी थीं याचिकाएं
नेपाल में दिसंबर 2020 में एडवोकेट बीपी गौतम और अनीता बजगैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए विदेशी कंपनियों के विज्ञापन बेरोकटोक दिखाए जाने पर प्रतिबंध की मांग की थी। इसी कड़ी में नेपाल केबल टेलिविजन फेडरेशन के महासचिव मनोज गुरुंग ने भी एक रिट याचिका दायर की थी। इस मामले में कोर्ट ने तब सरकार से इस संबंध में नियम बनाने के लिए कहा था। 

अब ऐसा क्या हुआ कि तुरंत हरकत में आ गई नेपाल सरकार
अब पांच साल बाद तीन सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस टेक प्रसाद धुनगना और शांति सिंह थापा की बेंच ने इन रिट याचिकाओं पर सुनवाई की और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में मैंडामस जारी किया। यह सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा आदेश है, जिसके जरिए सरकारी अधिकारी, निचली अदालत या सार्वजनिक प्राधिकरण को ऐसे सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, जिसे उसने गलत तरीके से निभाने से इनकार कर दिया गया या अनदेखा किया गया। इससे कोर्ट किसी के कानूनी अधिकार या सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन को सुनिश्चित करता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के चलते सरकारी विभाग तुरंत हरकत में आए और गुरुवार 4 सितंबर को अधिकतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोगों की पहुंच से बाहर कर दिया। 

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