*देश में लागू हुआ ESMA, हड़ताल करना होगा गैरकानूनी*
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल-गैस आपूर्ति पर मंडराते संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए पूरे देश में ESMA यानी आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू कर दिया है। इस फैसले के बाद अब स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन और ऊर्जा जैसी अहम सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हड़ताल करना गैरकानूनी माना जाएगा।
सरकार का साफ संदेश है कि देश की जरूरी सेवाएं किसी भी हाल में ठप नहीं होने दी जाएंगी। इस कानून के तहत इन सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को हड़ताल करने पर सजा हो सकती है। सरकार का कहना है कि यह फैसला देश की सुरक्षा और जनता के हित में लिया गया है।